नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद

न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है| 


गाजीपुर । न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन के अनुसार थाना मरदह गांव निवासी पीड़िता के पिता ने थाना मरदह में इस आशय की तहरीर दिया कि 16 जून 2014 को उसकी नाबालिक लड़की उसके गांव के ही बीरेंद्र राजभर उसको बहलाफुसला कर कही ले गया है, काफी देर तक घर नही आयी तो उसकी खोजबीन किया तो पता चला कि उसकी लड़की को गांव का ही बिरेन्द्र राजभर भगा ले गया है.


सूचना पर भी जब कोई कार्यवाही थाना द्वारा नही की गई तब वादी ने घटना के सम्बंध में पुलिस अधीक्षक को प्राथना  पत्र दिया कार्यवाही न होने पर न्यायालय की शरण ली  न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना शुरू की दौरान विवेचना पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल 11 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया सोमवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

Harvansh Patel

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाले एक अनुभवी ब्लॉगर और पत्रकार हैं। वे पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट (https://www.purvanchalnewsprint.co.in/) के संस्थापक और मुख्य लेखक हैं। उनके लेख मुख्य रूप से पूर्वांचल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विकास से जुड़े विषयों पर केंद्रित होते हैं। हरवंश पटेल का लक्ष्य पूर्वांचल की आवाज़ को व्यापक स्तर पर पहुँचाना और क्षेत्रीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। वे अपने गहन शोध और निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। अगर आप पूर्वांचल से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो संपर्क करें। Whatsapp - +91-8543805467.

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