Gazipur news : दहेजलोभी पति को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पत्नी हन्ता पति को सुनाई 10 साल की कड़ी कैद के साथ अन्य धाराओ में लगाया 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

Gazipur news : दहेजलोभी पति को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
दहेजलोभी पति को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

पुनीत कुमार त्रिपाठी / बनारस न्यूज / गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या के मामले में पत्नी हन्ता पति को सुनाई 10 साल की कड़ी कैद के साथ अन्य धाराओ में लगाया 22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

अभियोजन के अनुसार जनपद जौनपुर थाना केराकत गांव बॉस बारी निवासी मंगल राजभर ने अपनी बहन अमृता राजभर की शादी 19 मई 2014 को थाना खानपुर गांव सिंगारपुर विनोद राजभर के साथ किया था और शादी के 3 साल बाद 2017 को उसकी बहन का गौना हुआ और अपने सामर्थ अनुसार दान दहेज दिया था गौना के बाद से ही दहेज कम मिलने का ताना उसके ससुराल के लोग सास तीजा देवी ससुर हरिराम राजभर व पति विनोद दहेज में मोटसाइकिल व सोने की सिकड़ी की माँग करते थे|

  22 सितंबर2020 को उसके ससुरालीजन ने उसकी बहन की गला दबा कर हत्या कर दी गई हैं इसकी सूचना उसी गांव के लोगो से मिली थी सूचना पर वादी अपनी बहन के ससुराल गया तो वहाँ पर उसके ससुरालीजन उसकी बहन का शव छोड़ कर भाग गए वादी की सूचना पर थाना खानपुर में दहेज लोभियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दी और विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय आरोप पत्र पेश किया। 

दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सास तीजा देवी व ससुर हरिराम राजभर को संदेह का लाभ देते हए दोषमुक्त कर दिया और वही पति विनोद राजभर को दोषी पाते हुए दहेज हत्या में 10 साल की सजा सुनाते हुए अन्य धाराओ में 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अभियुक्त विनोद राजभर को जेल भेज दिया।

Harvansh Patel

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूँ। मैं पूर्वांचल की खुशहाली और समग्र विकास के लिए जनांदोलनरत हूं | मूलतः पूर्वांचल के चंदौली जिले का रहने वाला हूँ ? हमारी मुख्य वेबसाइट "पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट" (https://www.purvanchalnewsprint.co.in/) हैं जिसके संस्थापक और मुख्य लेखक हूँ । इसके अलावा बिहार न्यूज़ प्रिंट ,लखनऊ न्यूज़ प्रिंट, पूर्वांचल क्राइम,पूर्वांचल पॉलिटिक्स समेत आधा दर्जन से अधिक न्यूज़ पोर्टल व वेबसाइट और फेसबुक पेज है। मुख्य वेबसाइट " पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट " में प्रमुखता से पूर्वांचल की बदहाली, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विकास से जुड़े विषयों पर केंद्रित खबरे, लेख होते हैं । मैं दैनिक जागरण , हिंदुस्तान आदि अखबारों में काम कर चूका हूँ। मेरा मकसद पूर्वांचल की आवाज़ को व्यापक स्तर पर पहुँचाना और भोजपुरी भाषा के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। ये सारी चीजें गहन शोध और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ होती हैं।अगर आप भी किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो संपर्क करें/ Whatsapp - +91-8543805467., 7905048010 .

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने